Home Live जेल में बंदियों को दी कानूनी जानकारी बताये उनके अधिकार 

जेल में बंदियों को दी कानूनी जानकारी बताये उनके अधिकार 

by today punjab24

 जेल में बंदियों को दी कानूनी जानकारी बताये

  राजस्थान चीफ ब्यूरो जसप्रीत सिंह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण व्यास और सचिव गीता चौधरी के निर्देशानुसार लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल की टीम द्वारा जेल में निरुद्ध अंडर ट्रायल बंदियों, सजायाफ्ता कैदियों को कानूनी जानकारी दी गई। जिसमें बंदियों को उनके संविधानिक अधिकार अपील करने के अधिकार, जमानत के अधिकार,फेयर ट्रायल का अधिकार आदि अधिकारों से अवगत करवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा में कार्यरत डिफेंस एडवोकेट नरेंद्र डाबी ने बताया कि जेल में निरुद्ध सजायत बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत करवाया तथा सजायत बंदियों,अंडर ट्रायल बंदियों से निशुल्क विधिक सहायता के फार्म भरवा गए। ऐसे बंदी जिनको निःशुल्क अधिवक्ता चाहिए वह जेल लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से फॉर्म भरकर आवेदन करके निशुल्क वकील की सेवा प्राप्त कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत डिप्टी चीफ इकबाल हुसैन और नरेंद्र डाबी ने लगभग 50 सजायाफ्ता बंदियों और विचाराधीन बंदियों को कानूनी जानकारी दी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवा से अवगत कराया।

You may also like

@2025 – Today Punjab 24*7 All Right Reserved. Designed and Developed by wXpert4u Team